Hit And Run New Law: क्या है नया 'हिट एंड रन' कानून, पूरे देशभर में ड्राइवर क्यों कर रहे हैं चक्का जाम -

Hit And Run New Law: क्या है नया ‘हिट एंड रन’ कानून, पूरे देशभर में ड्राइवर क्यों कर रहे हैं चक्का जाम

Hit And Run New Law: हिट एंड रन के नए कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन बहुत ही तेज होता जा रहा है। देशभर में इस नए कानून को लेकर ड्राइवर चक्का जाम कर रहे हैं। इस कानून के तहत यदि गलत ड्राइविंग या फिर ड्राइवर की लापरवाही से यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या फिर वह व्यक्ति टकरा जाता है औ घायल हो जाता है तो फिर वाहन चालक को अधिकतम 7 वर्ष की जैल और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। आईए हम ‘हिट एंड रन’ कानून के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Hit And Run New Law

केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में एक नया कानून ‘हिट एंड रन‘ पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है। अब यह है भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। हालांकि इस ‘हिट एंड रन’ नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का पूरे देशभर में विरोध हो रहा है।

Hit And Run केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद भाग जाता है और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो यह तो ड्राइवर को 10 साल की जेल की सजा दी जाएगी। और सजा के साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले इस प्रावधान को लेकर ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। आईए जानते हैं हिट एंड रन का नया कानून क्या है?

Hit And Run New Law क्या है

हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के धारा 104 में बताया गया है। हिट एंड रन कानून का अर्थ है कि ड्राइवर के द्वारा दुर्घटना होने पर वहां से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी व्यक्ति को टक्कर लग गई और घायल व्यक्ति की मदद करने के बजाय ड्राइवर वहां से भाग जाता है तो ऐसे कैसे को हिट एंड रन में गिना जाता है।

हिट एंड रन के पुराने नियम के अनुसार ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी। और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं की दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भाग जाने पर केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसे ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है।

ड्राइवरों ने किया विरोध

भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान है, उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा और उसके साथ भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस कड़े प्रावधान का देश भर के ट्रक, बस, ट्रेलर, लोकपरिवहन और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। इस दौरान 8 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, और युपी में ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं।

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                                 hit and run new law : फोटो- हिंदुस्तान

 

न्यू हिट एंड रन कानून क्यों बनाया गया

पूरे देश में दुर्घटना के आंकड़े इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जिसको देखते सरकार ने हिट एंड रन के मामलों इतनी सख्त प्रावधान जोड़े। हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50,000 लोगों की मौतें हो जाती हैं। मौत के इन आंकड़ों को देखते हुए ड्राइवरों पर सख्ती करते हुए सरकार ने कानून में सख्त प्रावधान जोड़े हैं।

आखिर क्या करें ड्राइवर्स

इसने कानून का विरोध करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद डेमो के से भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा और भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और अगर वह दुर्घटना के वक्त वहीं रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला कर उन्हें पीट-पीट कर मार देगी। तो ऐसे में आखिर ड्राइवर क्या करें?

कांग्रेस ने किया न्यु हिट एंड रन कानून का विरोध

पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नए कानून को जन विरोधी और संविधान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि नया कानून चालकों के मूल अधिकारों का हनन करने वाला है। राजस्थान सरकार ने तो सड़क दुर्घटना में मौत को कम करने के लिए ड्राइवर के हित में कानून बनाए थे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने वाले को ₹5000 का इनाम देना शुरू किया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान किए थी कि अगर कोई गाड़ी ड्राइवर की घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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