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    कटे फटे नोट बदलना हुआ आसान, जानिए क्या है RBI का नियम

    RBI Damage Note Exchange: अब आप कटे फटे नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं। आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है। कटे फटे नोट के बदले में आपके पूरे रुपए मिलेंगे। कटे-फटे नोटों को कैसे बदले या कटे फटे नोटों को कहां बदल जाता है? इससे संबंधित RBI के क्या नियम है ? इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेंगे।

    RBI Damage Note Exchange policy:

    कई बार आपके पास कटे-फटे नोट किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। कभी नोटों की गड्डी के अंदर लगकर, तो कभी जल्दबाजी में किसी से पेमेंट लेने पर अक्सर ऐसा हो जाता है। अब ऐसे नोट आपसे तो कोई लेता नहीं है ।अगर हम ऐसे में किसी को नोट देते हैं तो वह लेने से साफ मना कर देता है, कि यह नोट फटा हुआ है। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।

    अक्सर हमारे साथ और आपके ऐसा होता है कि जब हमारे पास कटे-फटे नोट होते हैं तो हमसे कोई भी सब्जी वाला, ऑटो वाला, बस वाला, दूध वाला, कटे-फटे नोटों को लेने से साफ मना कर देता है। अब ऐसे में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि ऐसे नोटों को हमें कई नोटों के साथ या कम कीमत में उसे चलाना पड़ता है, लेकिन अब RBI के नये नियम के अनुसार हमारे पास ये नोट बैंक में जाकर जमा करवाने का रास्ता है।

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    UPI ट्रांजेक्शन है सुरक्षित

    UPI ट्रांजेक्शन में इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। कटे, फटे या खुल्ले पैसे,इस तरह की कोई प्रोब्लम नही होती है। UPI ट्रांजेक्शन समझदारी से किए जाए तो यह बहुत सैफ होता है। लेकिन भले ही देश में अब UPI ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ा है लेकिन अभी भी देश में कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है। अभी भी देश में बहुत से लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन से अनजान है।जिनको यूपीआई से पेमेंट करना नहीं आता है। या वह ऑनलाइन पेमेंट करना सेफ नहीं मानते हैं, वह कैश से ही लेनदेन करते हैं तो ऐसे लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

    अक्सर कटे फटे नोटों या खराब हो गए नोटों की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है की नोट कागज के बने होते हैं, जिनके खराब होने का डर बना रहता है। कभी-कभी एटीएम से भी कटे या फिर टेप से चिपके हुए नोट निकल जाते हैं। हालांकि, बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन कभी भी ऐसे नोटों को एक्सेप्ट नहीं करती है।

    क्या कहते हैं RBI के नियम

    आरबीआई नियमों के अनुसार, अब आप आसानी से अपने नजदीकी बैंक या फिर किसी आरबीआई ऑफिस में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। हालांकि, बैंक इससे साफ इनकार नहीं कर सकता है । इसके लिए नोट की सीमा तय की गई है, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है।

    लेकिन इसकी वैल्यू ₹5000 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो बैंक इसका भुगतान तुरंत कर देगी। इससे अधिक के नोट एक्सचेंज करने पर बैंक इसे रिसीव कर लेते हैं, और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। 50,000 रुपए से अधिक के नोट एक्सचेंज करने पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय लेता है।

    RBI Damage Note Exchange policy:

    RBI policy तय करती है नोटों की कीमत

    कटे फटे नोटों की कीमत आरबीआई के नियमों के आधार पर तय की जाती है। इन नोटों की कीमत उनकी क्वालिटी पर ही तय करती है। अगर आपके पास ₹50 से कम कीमत के कटे-फटे या गंदे नोट का 50 फ़ीसदी से भी ज्यादा हिस्सा खराब है, तो उस पर आपको पूरी कीमत दी जाएगी। मतलब, अगर आपके पास ₹50 से कम कीमत के कोई भी कटे-फटे या चिपके हुए नोट है और वह आधा फटा हुआ है तो आरबीआई उसके पूरे रुपए आपको देगी

    कटे-फटे नोटों को बदलने के कुछ नियम भी है। यदि आपके पास दो टुकड़ों में कटा हुआ नोट शामिल है, हर एक नोट का खराब हिस्सा 40% के बराबर या उसे अधिक है, तो नोट को पूरे मूल्य के लिए साथ वापस किया जा सकता है। वहीं पूरी तरह से खराब हुआ या फिर जले नोटों के बदले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।

    ATM से खराब नोट निकल जाए तो

    कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बैंक एटीएम खराब नोट निकाल देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आपको जिस बैंक का एटीएम है उस बैंक में जाना होगा, बैंक की शाखा में आपको लिखित रूप से पूरा मामला समझना होगा। साथ ही एटीएम स्लिप भी लगा कर दिखानी होगी। अगर एटीएम से स्लिप नहीं निकली तो फिर मोबाइल पर आए एसएमएस (SMS) की डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद ही आपके नोट आसानी से बदले जा सकते हैं।

    कोई नहीं सुने, तो कहां से ले मदद

    कटे फटे नोट को लेकर अक्सर बैंक नोट की कंडीशन देखता है। अगर नोट को जानबूझकर फाड़ दिया गया है, या पूरी तरह से जला दिया गया है, तो उसे नहीं बदला जा सकता है। ऐसे नोटों को आरबीआई ऑफिस में ही जाकर जमा करना पड़ता है। नोट बदलने से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आरबीआई की हेल्पलाइन नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं।

    निष्कर्ष

    रिजर्व बैंक समय-समय पर कटे फटे नोटों को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है। इस तरह के नोटों को आप आसानी से किसी भी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक कार्यालय में बदलवा सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। आरबीआई के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है।

    FAQ

    Q. क्या बैंक में फटे नोट बदल सकते हैं?

    Ans. जी हां, आरबीआई के नियमों के अनुसार हम कटे-फटे नोटों को अपने नजदीकी बैंक या रिजर्व बैंक कार्यालय में आसानी से बदल सकते हैं।

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